रायगढ़। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, रायगढ़ ने जिले में स्थापित कई उद्योगों में दुर्घटनाओं और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है। उप संचालक राहुल पटेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल चार प्रकरणों में श्रम न्यायालय रायगढ़ के माध्यम से कार्रवाई की गई है, जबकि जिंदल के एक मामले में भारी आर्थिक दंड लगाया गया है।
जांच में पाया गया कि उद्योगों द्वारा कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 तथा सेवा शर्त विनियमन नियम 2008 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।
पहले प्रकरण में मोहित कुमार मिश्रा, कारखाना प्रबंधक (मेसर्स एनआर इस्पात एंड पावर प्रा. लि.) पर धारा 72(2)(ए) और नियम 73(1) का उल्लंघन पाया गया। दूसरे मामले में विनय कुमार शर्मा, कारखाना प्रबंधक (सिंघल स्टील एवं पावर लि.) के खिलाफ धारा 72(2)(ए) और नियम 73(1) के तहत कार्रवाई की गई।
तीसरे मामले में प्रदीप कुमार एस. (सिंघल स्टील पावर लि.) पर धारा 72(2)(ए) और नियम 21(1)(4) के उल्लंघन का दोष सिद्ध हुआ। चौथे मामले में विनय कुमार शर्मा और अनुप कुमार दास पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के नियम 44, 47 और 5(1) के तहत प्रकरण दर्ज हुआ।
सबसे बड़ी कार्रवाई में मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड, नाहरपाली के कारखाना प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर ₹6,40,000 का दंड श्रम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया है।
विभाग ने कहा है कि उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर अब सख्त निगरानी और कठोर कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा।

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