रायगढ़। जिले में स्थापित कारखानों में घटित औद्योगिक दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। उप संचालक राहुल पटेल द्वारा किए गए निरीक्षण में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के तहत कुल तीन कारखानों के विरुद्ध तीन आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दर्ज किए गए हैं।
कार्रवाई के तहत मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्रा.लि. चिरईपानी, मेसर्स आर.एस. इस्पात (ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क, पूंजीपथरा) तथा मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव से संबंधित अधिभोगियों/प्रबंधकों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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